धारा 4 (1) (ख) के तहत स्वप्रेरणा प्रकटीकरणहोम / आरटीआइ
Date: 25.04.2026
क. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा (4) (1) (ख) के तहत अग्रसक्रिय रूप से प्रकट जानकारियों सहित यू.आर.एल. के लिए लिंक की समेकित सारिणी।
मौलिक नियम, पूरक नियमावली, सामान्य वित्तीय नियमावली, वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन हेतु नियमावली आदि के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित नियमों एवं विनियमों का उपयुक्त संशोधनों का यथावश्यक पालन किया जाता है। अंतरिक्ष विभाग के कर्मचारियों द्वारा उनके प्रकार्यों के निर्वहन हेतु विभाग में निम्नलिखित नियमावली, नियम पुस्तक आदि मौजूद हैं:-
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उपर्युक्त दस्तावेज़ सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध हैं एवं कोई भी प्रति विक्रय हेतु नहीं है।
Committee of PIOs/FAAs with rich experience in RTI to identify frequently sought information under RTI- (a) Dates from which constituted : 17.10.2025 (b) Name & Designation of the Officers : Suo-Motu Committee PDF - 1.00 MB